लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जेल अधीक्षक को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार

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सिडकुल पुलिस ने तमंचा, कारतूस और मोबाइल किया बरामद, पत्नी से मुलाकात में रोक-टोक से था नाराज

रिपोर्टर : पुलिस दर्पण, हरिद्वार

हरिद्वार, सिडकुल 21 सितम्बर। थाना सिडकुल पुलिस ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक देशी तमंचा, एक कारतूस और धमकी देने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

11 सितम्बर को दर्ज हुआ था मुकदमा

एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि 11 सितम्बर को वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने थाना सिडकुल में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उनके मोबाइल फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी वाले संदेश भेजे गए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।

चेकिंग के दौरान आरोपी दबोचा गया

मामले की जांच के लिए गठित पुलिस टीम ने सोमवार को थाना सिडकुल क्षेत्र के सूर्य नगर के पास चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी हिमांशु चोढा पुत्र श्याम लाल चोढा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल रूप से सिविल लाइन, भारत नगर चौक, लुधियाना (पंजाब) का निवासी है और वर्तमान में देहरादून के आईडीपीएल क्षेत्र में रह रहा था।

पत्नी के कहने पर भेजे धमकी भरे संदेश

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी शीला जिला कारागार हरिद्वार में बंद है। पत्नी से मुलाकात के दौरान जेल स्टाफ द्वारा अधिक पूछताछ किए जाने से वह नाराज हो गया था। आरोपी के अनुसार उसकी पत्नी ने उसे जेल अधीक्षक का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते हुए लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देने के लिए कहा। इसके बाद उसने लुधियाना जाकर अपने आधार कार्ड से नया मोबाइल नंबर लिया और उसी नंबर से धमकी भरे संदेश भेज दिए।

डराने के इरादे से तमंचा लेकर पहुंचा हरिद्वार

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसे अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिली। इसके बाद वह जेल अधीक्षक को डराने के उद्देश्य से देशी तमंचा और कारतूस लेकर लुधियाना से हरिद्वार पहुंचा था। पुलिस ने समय रहते उसे गिरफ्तार कर संभावित वारदात को टाल दिया।

एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है और बरामद मोबाइल फोन तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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